निर्वाचन के दौरान किसी व्यक्ति को डराना, धमकाना उसे रिश्वत देना अपराध, होगी कड़ी कार्यवाही।

BY RANVIJAY SINGH:अमेठी: जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी निशा अनंत ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा-171ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या वस्तु रूप में लेनदेन करने पर वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डित होगा। उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता की
धारा-171ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है तथा उड़न दस्ते, रिश्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये है जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। इस सम्बन्ध में उन्होंने जनपद के समस्त नागरिकों से अनुरोध किया है कि वह रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने की जानकारी है, तो शिकायत प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर-1950 एवं कन्ट्रोल रूम नम्बर 05368-244188 पर सूचित कर सकते है।

 

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